दुर्ग| दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र में 6 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 13 वर्षीय नाबालिग को आरोपी बनाकर मामला दर्ज किया। पूछताछ के दौरान आरोपी नाबालिग ने अपने कथन में 7 साल के बच्चे का नाम लिया और पुलिस ने उसे भी आरोपी बना दिया।

हालांकि, बाल न्यायालय में पेश होने पर पुलिस को यह समझ में आया कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने मौखिक निर्देश देते हुए कहा कि 7 साल के बच्चे को आरोपी नहीं बनाया जा सकता, बल्कि गवाह बनाया जा सकता है।

न्यायालय ने पुलिस को सुधारात्मक कार्रवाई करने और डायरी लाने की नसीहत दी। शनिवार को कोर्ट में जानकारी मिली कि सुपेला पुलिस ने 7 साल के बच्चे के खिलाफ अपराध दर्ज किया था, जो कानून के अनुसार गलत है।

टीआई विजय यादव ने बताया कि यह मामला खेल-खेल में हुआ था और बच्चों की काउंसलिंग करवा दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता रविशंकर सिंह ने भी बताया कि पुलिस को कानून के बारे में जानकारी नहीं रहती, इसलिए गलती हो गई।

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By चतुर मूर्ति वर्मा, बलौदाबाजार

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