मनेन्द्रगढ़ | कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश पर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेशानुसार मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ स्वच्छक श्याम कुमार को गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।श्याम कुमार पर मृतक अमृत लाल साहू के पोस्टमार्टम के लिए उनके परिजनों से अनावश्यक राशि मांगने का आरोप है। यह मामला 19 अप्रैल 2025 को मृतक के परिजनों द्वारा की गई शिकायत और उसके बाद विभिन्न न्यूज चैनलों में प्रसारित समाचारों के आधार पर संज्ञान में लिया गया।प्रशासन ने इस आरोप को गंभीरता से लेते हुए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) के अंतर्गत श्याम कुमार को शासकीय सेवा से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंजी, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वहन हेतु भत्ता दिया जाएगा।प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जो संवेदनशील और मानवीयता से जुड़े हों। मामले की आगे की जांच की जा रही है।Spread the lovePost navigationसीएमएआई के साथ हुआ एमओयू, देश का नया टेक्सटाइल हब बनेगा छत्तीसगढ़ शिशुपाल पर्वत पर मिली महिला की लाश का खुलासा: हादसा नहीं, पति ने ही दिया था मौत को धक्का