रजिस्ट्री कानून के नए बदलावों पर कार्यशाला 15 मई को, आम जनता को मिलेंगी 10 नई सुविधाओं की जानकारी

सारंगढ़-बिलाईगढ़ | छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए हाल ही में 10 नई सुविधाओं की शुरुआत की गई है।
इन्हीं बदलावों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से उप पंजीयक सारंगढ़ के तत्वावधान में एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 15 मई को सुबह 10 बजे से सारंगढ़ के जिला पंचायत सभाकक्ष में किया जाएगा।
कार्यशाला में रजिस्ट्री कानून के तहत पंजीयन अधिनियम 1908 की 35 धाराओं में हुए संशोधनों और उनके प्रभावों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा नई सुविधाओं के उपयोग की प्रक्रिया और उनके लाभ को सरल भाषा में समझाया जाएगा।
रजिस्ट्री की 10 नई सुविधाएं:
आधार आधारित प्रमाणीकरण – अब रजिस्ट्री प्रक्रिया में आधार कार्ड के जरिए पहचान प्रमाणन होगा।
ऑनलाइन सर्च और डाउनलोड सुविधा – दस्तावेजों की जानकारी अब घर बैठे प्राप्त की जा सकेगी।
भारमुक्त प्रमाण पत्र – प्रॉपर्टी पर लोन अथवा अन्य भार की स्थिति का प्रमाण पत्र।
एकीकृत कैशलेस भुगतान सुविधा – पूरी प्रक्रिया में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा।
व्हाट्सऐप नोटिफिकेशन सेवा – रजिस्ट्री से संबंधित हर अपडेट सीधे मोबाइल पर।
- डिजीलॉकर सेवा – दस्तावेजों को डिजीलॉकर में सुरक्षित रखने की सुविधा।
- ऑटो डीड जनरेशन – दस्तावेजों का स्वतः निर्माण।
- डिजीडॉक सेवा – डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन।
- घर बैठे रजिस्ट्री सेवा – रजिस्ट्री अब घर से की जा सकेगी।
- स्वतः नामांतरण – रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की सुविधा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 मई को इन सुविधाओं का शुभारंभ करते हुए कहा था कि ये बदलाव नागरिकों को रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता, समय की बचत और सुविधा प्रदान करेंगे। साथ ही भ्रष्टाचार और दलाल प्रथा पर भी लगाम लगेगी।
उप पंजीयक कार्यालय सारंगढ़ ने आम नागरिकों, वकीलों, रियल एस्टेट एजेंट्स और संबंधित विभागों से अपील की है कि वे इस कार्यशाला में उपस्थित होकर नए बदलावों की जानकारी लें और लाभ उठाएं।