बलौदाबाजार | राज्य शासन द्वारा सार्वजानिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशन कार्डधारी परिवारों क़ो माह जून से अगस्त 2025 तक राशन सामग्री आवंटन का भंडारण एवं वितरण के निर्देश दिये गए हैं।सभी राशनकार्डधारियों क़ो माह जून से अगस्त 2025 तक पात्रता अनुसार चावल क़ा वितरण माह जून में एकमुश्त किया जाएगा। माह जून से अगस्त तक एक मुश्त राशन मिलने से बारिश के मौसम में लोगों क़ो भटकना नहीं पड़ेगा।आवंटन अनुरूप चावल का भण्डारण उचित मूल्य दुकानों में 31 मई 2025 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराए जाने एवं तीन महीने का चावल 30 जून तक वितरण कराने के निर्देश दिये गए हैं। चावल क़ो छोड़कर अन्य खाद्यान्न सामग्री का भण्डारण एवं वितरण नान में स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर माह जून से अगस्त के दौरान प्रति माह पृथक -पृथक जारी आवंटन अनुसार भण्डारण एवं वितरण किया जाएगा। तीन माह का चावल वितरण हेतु सभी उचित मूल्य दुकानों में चावल उत्सव का आयोजन किया जाएगा।दुकान स्तर की निगरानी समिति के समक्ष हितग्राहियों क़ो चावल एवं अन्य राशन सामग्री क़ा वितरण किया जाएगा।कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले के सभी शासकीय मूल्य दुकानों में 3 माह का चावल भण्डारण हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश खाद्य विभाग के अधिकारियों क़ो दिये हैं।Spread the lovePost navigationस्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन में लापरवाही, सचिव निलंबित पीएमएफएमई के तहत ऋण हेतु आवेदन आमंत्रित