रायपुर। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समाज में निकाह के दौरान हो रही मनमानी वसूली पर सख्त कदम उठाते हुए नया आदेश जारी किया है। अब राज्य के सभी मौलवी, हाफिज और ईमाम निकाह पढ़ाने के लिए अधिकतम 1100 रुपए से ज्यादा फीस नहीं ले सकेंगे। वहीं न्यूनतम शुल्क 11 रुपए निर्धारित किया गया है।वक्फ बोर्ड ने यह आदेश सभी जिलों के मुतवल्लियों को भेजकर इसके सख्ती से पालन को सुनिश्चित करने को कहा है। बोर्ड ने बताया कि कई जगह निकाह के नाम पर मनमाने पैसे वसूले जा रहे थे, जिससे आम परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि तय सीमा से अधिक शुल्क लेना गैरकानूनी होगा और इसके खिलाफ दोषी मौलवी या ईमाम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम मुस्लिम समाज में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।Spread the lovePost navigationमंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में कैबिनेट की अहम बैठक शुरू महिलाओं को बड़ी राहत, छत्तीसगढ़ में दोबारा शुरू होंगे महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन