हाईकोर्ट का अहम फैसला: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में हिंदू पक्ष को झटका, ‘विवादित ढांचा’ घोषित करने की याचिका खारिज

प्रयागराज। मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें शाही ईदगाह को “विवादित ढांचा” घोषित करने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि शाही ईदगाह भगवान श्रीकृष्ण के मूल गर्भगृह को तोड़कर बनाई गई है और इसे अयोध्या के बाबरी मस्जिद मामले की तर्ज पर देखा जाना चाहिए। अदालत ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि शाही ईदगाह को विवादित संपत्ति घोषित करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।
इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और 4 जुलाई को निर्णय सुनाने की तारीख तय की थी। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की मांग का कड़ा विरोध किया और अदालत में लिखित आपत्ति दर्ज कराई।
अदालत के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे विवादित ढांचे की तर्ज पर कानूनी कार्रवाई की संभावनाओं को फिलहाल विराम लग गया है।