- चतुर मूर्ति वर्मा/बलौदाबाजार जिले में महिला संबंधी अपराधों की त्वरित रोकथाम हेतु वरिष्ठ धिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार तिवारी के नेतृत्व में थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार के अपराध क्रमांक 68/2023 धारा 363, 366 भादवि 12 पाक्सो एक्ट के आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही कर जेल भेजा गया
आरोपी राज विश्वकर्मा पिता सत्यनारायण विश्वकर्मा उम्र 19 वर्ष साकिन आदर्श नगर रायपुर शोएब अंशारी का मकान गली नं. ए-12 थाना मोवा रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सूचक दिनांक 26.01.24 के थाना उपस्थित आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी पुत्री नाबालिक उम्र 16 वर्ष 1 की दिनांक 26.01.2024 के अपने सहेली के घर जाना बताकर निकली हैं जो वापस नहीं आयी हैं तलाश करने पर पता नहीं चल पाया हैं कि रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 363 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया हैं पीड़िता की पता तलाश करने पर कल दिनांक 02.02.2024 के 13.30 बजे आरोपी राज विश्वकर्मा के कब्जे से बरामद किया गया हैं घटना के संबंध में पुछताछ किया आरोपी ने लगभग सात आठ माह से इंस्टाग्राम के माध्यम से पीड़िता से संपर्क कर शादी कर पत्नी बनाकर साथ रखने का प्रलोभन एवं बहला फुसलाकर घटना दिनांक को अपने स्कुटी सीजी 04 एमके 2653 में बैठाकर बलौदाबाजार से रायपुर ले जाने की कथन दिये, जिसके आधार पर प्रकरण में 366 भादवि एवं 12 पाक्सो एक्ट जोड़ी गयी। प्रकरण में आरोपी राज विश्वकर्मा के द्वारा अपराध धारा का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से दिनांक 02.02.2024 के 22.00 बजे गिरफ्तार किया गिरफ्तारी की सूचना परिजन को दी गयी आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ज्युडिसियल रिमांड पर भेजा गया है