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मतदाता सूची पुनरीक्षण: छत्तीसगढ़ में 23 दिसंबर को ड्राफ्ट, 22 जनवरी तक दावा-आपत्ति

रायपुर | भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। यह प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानकर की जा रही है। राज्य में घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कार्य 4 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 के बीच सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने बताया कि पुनरीक्षण के अगले चरण में 23 दिसंबर 2025 को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद आम नागरिकों को 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। मतदाता यह प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप अथवा अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से पूरी कर सकेंगे।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए अलग-अलग आवेदन फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाता भी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ अपना नाम जुड़वा सकेंगे। इस दौरान मृतक, स्थानांतरित या एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों की पहचान कर संबंधित जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई है। सभी जिलों में संदिग्ध मतदाताओं की सूची भी सार्वजनिक की जा रही है।

निर्वाचन विभाग के अनुसार, सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी से 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। अधिकारियों ने मतदाताओं से अपील की है कि वे प्रारूप सूची में अपना नाम अवश्य जांचें और किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर समय रहते आवेदन करें।

 

चतुर मूर्ति वर्मा, बलौदाबाजार

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