चाकूबाजी केस: महिला पर हमला करने वाला आरोपी दोषी करार

दुर्ग | दुर्ग जिले की पंचम सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार कोशले की अदालत ने महिला पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी केशव राम देश लहरे को दोषी करार देते हुए कुल 16 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (जानलेवा हमला) के तहत 7 वर्ष, आयुष अधिनियम की धारा 1(ख) के अंतर्गत 2 वर्ष और धारा 27(2) के अंतर्गत 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती नंदनी चंद्रवंशी ने प्रभावी पैरवी की।
घटना ग्राम रनचिरई थाना अंडा क्षेत्र की है, जहाँ पुरानी रंजिश के चलते आरोपी केशव राम देश लहरे ने किराए के मकान में रह रही अपनी बहू, राखी देश लहरे (25 वर्ष), पत्नी महेंद्र कुमार देश लहरे, पर लोहे के चाकू से जानलेवा हमला किया। आरोपी ने पहले गाली-गलौज की और फिर जान से मारने की धमकी देते हुए राखी के सिर, सीने, हाथ व पैर पर कई वार किए।
गंभीर रूप से घायल राखी को स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे उसकी जान बच सकी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई है।