दुर्ग | दुर्ग संभाग के आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग के प्रतिवेदन पर स्वापक, औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार, निवारण अधिनियम-1988 की धारा-3 सहपठित धारा-11 के तहत न्यायालयीन आदेश पारित कर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त दुर्गा अम्मा निवासी बालाजी नगर मंदिर के पास खुर्सीपार भिलाई जिला दुर्ग को 06 माह के लिए केन्द्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध करने आदेशित किया है। आदेश पारित करने के पूर्व संभाग आयुक्त द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जवाब/तर्क, न्याय दृष्टांतों एवं शपथपूर्वक कथन का अध्ययन तथा प्रकरण में प्रस्तुत ईश्तगासा मय दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

तथ्य के अनुसार दुर्गा अम्मा के विरूद्ध नारकोटिक्स एक्ट के 02 मामले पर कार्यवाही की गई है। एक मामले पर दो माह तीन दिवस के सश्रम कारावास व 05 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। दूसरा प्रकरण माननीय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. के न्यायालयीन में विचाराधीन है। अनावेदिका जेल से छूट जाने के पश्चात् लगातार मादक पदार्थ खरीदी बिक्री में संलिप्त रही है। उसकी प्रवृत्ति में कोई सुधार प्रतीत नहीं होता है।

वर्तमान में उनके विरूद्ध शराब व गांजा सहित अन्य मादक पदार्थ बेचने की शिकायते लगातार मिलती रही है। वह खुर्सीपार थाना क्षेत्र के लड़कों का गेंग बनाकर रखी गई है तथा उक्त क्षेत्र में गांजा/शराब बेचने का कार्य निरंतर की जा रही है। उसकी आपराधिक गतिविधियों से समाज में रहने से विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आये प्रतिवेदन, जवाब, साक्षियों के बयान एवं तर्क के आधार पर उसे जेल में निरूद्ध किया जाना आवश्यक है।

ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक दुर्ग के प्रतिवेदन के अनुसार अनावेदिका खुर्सीपर थाना क्षेत्र में लुक-छिपकर अपने अवैध कार्यों को संचालित करती आ रही है, साथ ही अचानक वारदात कर फरार हो जाती है। वह लड़कों को अपने प्रभाव में लेकर नशे का आदि बनाकर आपराधिक गतिविधियों की ओर प्रवृत्त कर रही है। उसकी आपराधिक कृत्यों के डर का प्रभाव सरहदी जिला-राजनांदगांव, बालोद, रायपुर, कबीरधाम, बेमेतरा में भी परिलक्षित हो रहा है। जो लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सामाजिक-शांति एवं सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है।

दुर्गा अम्मा के विरूद्ध खुर्सीपार थाना में नोरकोटिक्स एक्ट के तहत दो प्रकरण दर्ज है। आपराधिक प्रकरणों में गिरफ्तार होने के बाद भी वह दिन ब दिन और अधिक कुख्यात होकर आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है तथा समाज एवं लोक व्यवस्था के लिए खतरा बन चुका है। संभाग आयुक्त  राठौर ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए 27 नवम्बर 2024 को न्यायालयीन आदेश पारित कर आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त दुर्गा अम्मा को केन्द्रीय जेल दुर्ग में 06 माह के लिए निरूद्ध करने के आदेश दिये हैं।    

Spread the love
Avatar photo

By चतुर मूर्ति वर्मा, बलौदाबाजार

CMExpress24: एक हिंदी न्यूज़ पोर्टल है, जो राजनीति, समाज, खेल, मनोरंजन और क्षेत्रीय खबरों पर सटीक और ताज़ा जानकारी प्रदान करता है। यह पोर्टल निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ पाठकों तक विश्वसनीय खबरें पहुँचाने के लिए समर्पित है। अनुभवी टीम द्वारा तैयार की गई खबरें सत्यता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखती हैं। CMExpress24 पर आपको हर विषय पर अद्यतन और गहराई से परखी गई जानकारी मिलेगी।

Leave a Reply