जेल में मनमानी पड़ी भारी: शोएब ढेबर की मुलाकातों पर 3 महीने की रोक

रायपुर। केन्द्रीय जेल रायपुर में नियमों का उल्लंघन करने पर शोएब ढेबर, पिता अनवर ढेबर, को कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। जेल प्रशासन ने उन पर तीन महीने तक किसी भी प्रकार की मुलाकात — चाहे वह कानूनी, पारिवारिक या अन्य — पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
जेल प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शोएब ढेबर ने अधिवक्ता से मुलाकात के दौरान संबंधित जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरन मुलाकात कक्ष में प्रवेश किया। इस कार्रवाई को सुरक्षा मानकों और जेल संचालन प्रक्रिया में गंभीर हस्तक्षेप माना गया। उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान द्वारा की गई जांच में यह स्पष्ट हुआ कि शोएब ढेबर द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई है।
जेल अधीक्षक रायपुर ने जेल नियमावली के नियम 690 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया कि शोएब ढेबर आगामी तीन माह तक किसी भी बंदी से किसी भी प्रकार की मुलाकात नहीं कर पाएंगे। यह प्रतिबंध जेल परिसर में अनुशासन बनाए रखने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए लगाया गया है।
जेल अधीक्षक ने यह भी कहा कि सुरक्षा और व्यवस्था में हस्तक्षेप करने वाले किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेल एक उच्च-संवेदनशील परिसर है जहां नियमों का पालन सर्वोपरि है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे मामलों पर और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे।





