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1 दिसंबर से बदलाव: पेंशन और LPG गैस सिलेंडर की नीति में नए नियम लागू

नई दिल्ली। नवंबर का महीना समाप्त होने को है और सोमवार से नया महीना दिसंबर शुरू हो जाएगा। नए महीने के साथ ही कई सरकारी नियम और दरों में बदलाव लागू होंगे। वहीं, कुछ कामों को निपटाने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक है। अगर यह काम समय पर पूरे नहीं किए गए, तो आम जनता को परेशानी हो सकती है।

LPG गैस सिलेंडर की कीमतें:
घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की नई कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की दरों के अनुसार हर महीने 1 तारीख को घोषित होती हैं। 1 दिसंबर से नई कीमतें लागू होंगी। इस बदलाव से घरेलू बजट पर असर पड़ेगा।

आयकर फाइलिंग:
टैक्स से जुड़े कामों की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। जिन लोगों का TDS स्टेटमेंट (सेक्शन 194-IA, 194-IB) और ट्रांसफर-प्राइसिंग रिपोर्ट (सेक्शन 92E) अभी तक जमा नहीं हुआ है, उन्हें इसे तुरंत पूरा करना होगा। 1 दिसंबर से विलंब शुल्क या जुर्माना लगाया जा सकता है।

जीवन प्रमाण पत्र:
पेंशनधारकों के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि भी 30 नवंबर है। समय पर जमा न होने पर पेंशन रोक दी जाएगी। बैंक इस मामले में 1 दिसंबर के बाद अतिरिक्त समय नहीं देते।

एविएशन ईंधन (ATF) की कीमतें:
विमान ईंधन (ATF) की दरें भी 1 दिसंबर से बदलेंगी, जिससे हवाई यात्रा की टिकट दरों पर असर पड़ सकता है। इसका सीधा प्रभाव यात्रियों की जेब पर पड़ेगा।

सारांश में, 1 दिसंबर से लागू होने वाले ये बदलाव आम जनता के जीवन और खर्च पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे में जिनका संबंधित काम अभी लंबित है, उन्हें 30 नवंबर तक इसे पूरा करना जरूरी है।

चतुर मूर्ति वर्मा, बलौदाबाजार

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