कोर्ट की कड़ी टिप्पणी: सोनिया गांधी को मतदाता सूची गड़बड़ी मामले में नोटिस

नई दिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के 79वें जन्मदिन पर राजनीतिक हलचल के साथ कानूनी चुनौती भी सामने आई है। जन्मदिन के दिन ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें एक पुराने मामले में नोटिस जारी किया है। मामला बेहद गंभीर है—आरोप यह कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही वोटर लिस्ट में दर्ज कर दिया गया था। अदालत ने न केवल सोनिया गांधी, बल्कि दिल्ली पुलिस को भी नोटिस भेजते हुए अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 तय कर दी है।
क्या है मामला?
यह विवाद एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका से जुड़ा है जिसे विकास त्रिपाठी नामक व्यक्ति ने दायर किया है। याचिकाकर्ता ने उस निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है, जिसने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था।
स्पेशल जज विशाल गोगने ने याचिकाकर्ता के वकील पवन नारंग की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता के आरोप
- सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता अप्रैल 1983 में मिली थी।
- लेकिन उनका नाम 1980 में ही नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था।
- दावा है कि
- 1980 में नाम जोड़ा गया,
- 1982 में हटाया गया,
- 1983 में दोबारा जोड़ा गया।
- याचिका में आरोप है कि यह सब फर्जी दस्तावेजों की मदद से हुआ होगा।
वकील पवन नारंग का कहना है कि वे चार्जशीट की मांग नहीं कर रहे, बल्कि केवल यह जांच चाहते हैं कि बिना नागरिकता के वोटर लिस्ट में नाम कैसे चढ़ा।
पहले खारिज हो चुकी थी याचिका
11 सितंबर को एसीजेएम वैभव चौरसिया ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि—
- नागरिकता का मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- वोटर लिस्ट का कार्यक्षेत्र चुनाव आयोग का होता है।
- ऐसे मामलों में जांच का आदेश देना संवैधानिक संस्थाओं में अनुचित दखल होगा और अनुच्छेद 329 का उल्लंघन माना जाएगा।
अब अदालत ने मांगा जवाब
राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब इस फैसले के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका पर संज्ञान लेते हुए सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस भेज दिया है। अगली तारीख पर दोनों पक्षों से विस्तृत जवाब पेश करने को कहा गया है।
यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर मतदाता सूची में हेरफेर और नागरिकता से जुड़े संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं।





