
रायपुर। छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए खास खबर है। प्रदेश के सभी शराब की दुकानें और संबंधित व्यवसाय गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 को बंद रहेंगे। यह आदेश आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा जारी किया गया है।
सूचना के अनुसार, वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति के तहत गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर 18 दिसंबर को पूर्ण शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (उपधारा 1) के तहत यह निर्देश लागू किया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस दिन प्रदेश की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, कम्पोजिट मदिरा दुकानें, दुकानों से जुड़े सभी अहाते और एफ.एल.4 (क) अनुज्ञप्ति के अंतर्गत संचालित व्यवसायिक क्लब पूरी तरह से बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार का मदिरा विक्रय या परोसना इस दिन पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा।
प्रशासन ने जनता से अनुरोध किया है कि वे इस विशेष दिन के दौरान शराब खरीदने या सेवन करने से बचें और नियमों का पालन करें।





