कोण्डागांव | कृषि उपज मंडी समिति कोण्डागांव क्षेत्रान्तर्गत मंडी समिति के अधिकारी सचिव सुरेश कुमार सिंह के नेतृत्व व मार्गदर्शन में निरीक्षण दल द्वारा वाहनों की सघन जांच निरीक्षण दौरान मक्का के अवैध परिवहन पर कार्यवाही की गई।प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 जून 2025 को ग्राम कोन्नापुर तजादूर निवासी राजकुमार को जिले के समीपवर्ती प्रांत उड़ीसा से लगे हुए ग्राम अनतपुर में वाहन क्रमांक टीएन5 एए 8098 में 500 बोरा एवं ग्राम बड़े घोड़सोड़ा से फर्म प्रिया ट्रेडर्स को वाहन क्रमांक ओडी 02 एवी 7510 में 500 बोरा में अधिसूचित कृषि उपज मक्का का परिवहन बगैर मंडी कागजात व दस्तावेज के अभाव में परिवहन करते पाये जाने पर मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के तहत् जप्ती अभिग्रहण की कार्यवाही करते हुए|पुलिस थाना अनतपुर में उपज सहित वाहन पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया। उक्त प्रकरण का मंडी अधिनियम 1972 को धारा 19(4) के तहत शासन द्वारा निर्धारित कुल मूल्य आधारित देय शुल्कों का पांच गुना मंडी फीस कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा अधिनियम की धारा 53 के तहत प्रशमन समझौता शुल्क ली गई।जप्ती प्रकरण पर मंडी अधिनियमानुसार कार्यवाही करते हुए कुल एक लाख 2 हजार 80 रूपए की राशि संबंधित व्यपारियों से वसूली गई। सत्र 2025-26 में अद्यतन की स्थिति में कुल 07 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसमें 2737 बोरा अनुमानित वजन 1642.20 क्विंटल कुल मूल्य 35 लाख 37 हजार 780 रूपए पर मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 (4) प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर प्रकरण निराकृत की गई है। Spread the lovePost navigationमुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन में कैबिनेट की बैठक शुरू फिर मुश्किल में एयर इंडिया! तकनीकी खराबी के चलते 7 फ्लाइट्स कैंसिल, इंदौर में बुकिंग घटी