लखनऊ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को लखनऊ स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि के एक मामले में आत्मसमर्पण किया, जो उनकी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। आत्मसमर्पण के बाद अदालत ने उन्हें महज 5 मिनट में ही जमानत दे दी।

यह मामला बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (BRO) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव द्वारा 11 फरवरी 2023 को दर्ज किया गया था। शिकायत में कहा गया कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को भारत-चीन सीमा पर हुई झड़प का ज़िक्र करते हुए यह टिप्पणी की थी कि “चीनी सैनिक भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे थे।” याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि यह बयान तथ्यहीन, भ्रामक और सेना का मनोबल गिराने वाला था, जिससे सैनिकों और उनके परिजनों की भावनाओं को ठेस पहुंची।

पिछली पांच सुनवाइयों में राहुल गांधी के गैरहाजिर रहने के कारण अदालत ने उन्हें समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। इसके बाद राहुल गांधी मंगलवार को दिल्ली से सीधे लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे और कोर्ट के लिए रवाना हुए।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) आलोक वर्मा की अदालत ने राहुल को 20,000 रुपये के दो जमानती बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया। उनके वकील प्रांशु अग्रवाल द्वारा दायर जमानत याचिका को अदालत ने तुरंत मंजूर कर लिया। राहुल गांधी अदालत परिसर में लगभग 30 मिनट रुके और फिर दिल्ली लौट गए।

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By चतुर मूर्ति वर्मा, बलौदाबाजार

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