गौरेला पेण्ड्रा मरवाही |  जिले में तापमान अधिक रहने की संभावना को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने भार वाहक पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी परिवहन पर 30 जून तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रतिबंधित कर दिया है। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया|

है कि अप्रैल, मई तथा जून महीने में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक वातावरण में तापमान 37 डिग्री सेन्टीग्रेट से अधिक रहने की संभावना बनी हुई है। इस दौरान भार वाहक पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी परिवहन करने से पशु बीमार हो सकते हैं या उनकी मृत्यु हो सकती है।

इसलिए परिवहन तथा कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 6 (तीन) के तहत गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले की सीमा अंतर्गत पशुओं की सहायता से चलने वाले समस्त साधन जिसमें भारवाहन या सवारी परिवहन का कार्य किया जाता है, को 21 अप्रैल से 30 जून 2025 तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है।

Spread the love
Avatar photo

By चतुर मूर्ति वर्मा, बलौदाबाजार

CMExpress24: एक हिंदी न्यूज़ पोर्टल है, जो राजनीति, समाज, खेल, मनोरंजन और क्षेत्रीय खबरों पर सटीक और ताज़ा जानकारी प्रदान करता है। यह पोर्टल निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ पाठकों तक विश्वसनीय खबरें पहुँचाने के लिए समर्पित है। अनुभवी टीम द्वारा तैयार की गई खबरें सत्यता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखती हैं। CMExpress24 पर आपको हर विषय पर अद्यतन और गहराई से परखी गई जानकारी मिलेगी।

You missed