दुर्ग।नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने की दोषी पाई गई महिला प्रधान आरक्षक मोनिका सोनी उर्फ मोनिका गुप्ता को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) विजय अग्रवाल ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जांच में आरोप सिद्ध होने और बार-बार अनुशासनहीनता के मामलों में संलिप्त रहने के कारण यह कठोर कार्रवाई की गई।

मोहन नगर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक क्रमांक 942 मोनिका सोनी पर प्रार्थी अजय कुमार साहू की पुत्री पलक साहू से नौकरी लगवाने के नाम पर रकम वसूलने का आरोप था। मामले में उन्हें लाइन अटैच कर विभागीय जांच की गई, जिसमें साक्ष्यों और गवाहों के बयान से आरोप की पुष्टि हुई। उनके खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है, जो विचाराधीन है।

जांच में यह भी सामने आया कि मोनिका सोनी पूर्व में भी तीन बार असंचयी वेतनवृद्धि रोकने और नौ बार लघुशास्ति की सजा पा चुकी हैं, लेकिन उनके आचरण में सुधार नहीं आया। आरोप पत्र और अंतिम स्मरण पत्र दिए जाने के बावजूद उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया।

एसएसपी विजय अग्रवाल ने इसे पुलिस नियमावली एवं सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन मानते हुए उनके कृत्य को गंभीर कदाचार और अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा। बर्खास्तगी आदेश की प्रति पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज सहित संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। आदेश में यह भी उल्लेख है कि मोनिका सोनी 30 दिनों के भीतर पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष अपील कर सकती हैं।

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By चतुर मूर्ति वर्मा, बलौदाबाजार

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