बैकुंठपुर/अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग होम एक्ट 2013 के तहत जिला प्रशासन ने 9 और 10 जून 2025 को बैकुंठपुर ब्लॉक के चरचा कॉलरी और सोनहत ब्लॉक में तीन अवैध क्लीनिकों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में बिना वैध डिग्री और पंजीयन के चल रहे दो क्लीनिकों को मौके पर ही सील कर दिया गया, जबकि एक पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।दो क्लीनिकों को किया गया सीलचरचा कॉलरी के उड़िया दफाई स्थित सुधीर कुमार मिश्रा के क्लीनिक में बिना किसी पंजीयन या मेडिकल डिग्री के चिकित्सकीय गतिविधियाँ संचालित की जा रही थीं। जांच में इंजेक्शन, दवाएं और नीडल बरामद हुईं, पर दस्तावेज शून्य मिले, जिस पर क्लीनिक को तत्काल सील कर दिया गया।इसी तरह टीना दफाई स्थित ‘डॉ. आर. खान’ के घरेलू क्लीनिक की जांच में भी वैध डिग्री नहीं पाई गई। आईवी स्टैंड, बेड और अन्य उपकरण मिलने के बावजूद दस्तावेज पेश नहीं किए गए। इसे भी नर्सिंग होम एक्ट के तहत सील कर दिया गया।एक पर नोटिस जारी9 जून को सोनहत ब्लॉक के तेलीमुड़ा गांव में महेन्द्र पटेल द्वारा संचालित क्लीनिक की जांच की गई। इलाज के उपकरण मौजूद थे, लेकिन कोई वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच टीम ने इस पर कारण बताओ नोटिस जारी करने की अनुशंसा की।स्वास्थ्य विभाग की अपीलमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई में जिला कार्यक्रम प्रबंधक असरफ अंसारी, औषधि निरीक्षक आलोक मिंज और अन्य अधिकारी शामिल रहे। विभाग ने जनता से अपील की है कि वे केवल पंजीकृत और योग्य डॉक्टरों से ही इलाज कराएं और किसी भी झोलाछाप की जानकारी तुरंत सीएमएचओ कार्यालय को दें।स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है, वहीं आम नागरिकों में चिकित्सा सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है।Spread the lovePost navigationमहिला आयोग की न्यायपीठ 13 जून को बेमेतरा में करेगी सुनवाई CG: एसपी बंगले के सामने डिप्टी कलेक्टर के घर में चोरी! ऑफिसर्स कॉलोनी की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल