बलौदाबाजार | राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में 10 जून से 15 अक्टूबर तक रेत खदानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस अवधि में किसी भी रेत खदान से निकासी करते पाए जाने पर कठोर कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर दीपक सोनी ने सम्बंधित अधिकारियों क़ो दिये हैं।

कलेक्टर के निर्देशानुसार किसी भी रेत खदान से अवैध रेत उत्खनन करते पाए जाने पर जिला टास्क फ़ोर्स के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राजस्व, पुलिस, वन एवं परिवहन विभाग की ओर से अपने -अपने स्तर पर रेत खदानों में अवैध उत्खनन, भण्डारण,

परिवहन की सूचनाओ तथा सम्पर्क केंद्र के माध्यम से प्राप्त सूचनाओ पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। रेत के अवैध उत्खननकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराए जाने के निर्देश दिये गए हैं।

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By चतुर मूर्ति वर्मा, बलौदाबाजार

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