छत्तीसगढ़

भालू के साथ क्रूरता करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, 72 घंटे में वन विभाग की कार्रवाई

सुकमा। बस्तर संभाग में वन्य जीवों के प्रति क्रूरता की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। सुकमा जिले के किस्टाराम थाना क्षेत्र के पुट्ठेपाड़ इलाके में दो युवकों द्वारा एक भालू को पहले जाल में फंसाकर फिर उसे अधमरा कर गांव लाने का मामला सामने आया है।

आरोपियों ने गांव में रौब दिखाने के लिए भालू का मुंह और पंजा तक तोड़ दिया। इस अमानवीय कृत्य का वीडियो वायरल होते ही वन विभाग और वाइल्ड लाइफ की टीम हरकत में आ गई।

72 घंटे के भीतर कार्रवाई

वीडियो वायरल होने के बाद महज 72 घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया गया है। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के तहत दोनों युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि जब आरोपी भालू को प्रताड़ित कर रहे थे, उस वक्त गांव के अन्य लोग वहां मौजूद थे और कुछ ने इसका वीडियो भी बनाया।

CCF आरसी दुग्गा की त्वरित कार्रवाई

वीडियो जैसे ही मुख्य वन संरक्षक (CCF) आरसी दुग्गा के पास पहुंचा, उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। वीडियो को सर्कुलेट करवाया गया और आरोपियों की पहचान बताने वाले को 10 हजार रुपए इनाम की घोषणा भी की गई। जांच में पता चला कि यह घटना सुकमा के केरलापाल क्षेत्र की है, जिसके बाद वन विभाग ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया।

मुखबिर की सूचना से मिली सफलता

वन विभाग और वाइल्ड लाइफ अधिकारियों को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी पुट्ठेपाड़ गांव के निवासी हैं। इसके बाद करीब 10-15 सदस्यों की संयुक्त टीम बनाई गई और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया।

कानून के तहत सख्त कार्रवाई

वन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वन्य प्राणी अधिनियम के तहत दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

चतुर मूर्ति वर्मा, बलौदाबाजार

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