दंतेवाड़ा :  कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशानुसार तथा उप संचालक (ख.प्र.) योगेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में दंतेवाड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा गौण खनिज साधारण रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।

खनिज जांच दल द्वारा 24 जनवरी 2026 को ग्राम बालूद एवं बालपेट क्षेत्र से अवैध रूप से साधारण रेत का परिवहन करते हुए 4 ट्रैक्टर जप्त किए गए। इसी प्रकार 25 जनवरी 2026 को 1 ट्रैक्टर तथा 27 जनवरी 2026 को ग्राम बालूद एवं बालपेट स्थित डंकनी नदी क्षेत्र में अवैध उत्खनन में लिप्त 1 जेसीबी मशीन एवं 1 ट्रैक्टर-लोडर मशीन जप्त की गई।

इसके अतिरिक्त अवैध खनिज परिवहन करते पाए गए 4 ट्रैक्टर भी जप्त किए गए। 28 जनवरी 2026 को ग्राम बालूद क्षेत्र में एक हाईवा ट्रक क्रमांक सीजी 17 केएन 7612 को अवैध परिवहन करते हुए जप्त किया गया, जिसके वाहन मालिक महावीर महेश्वरी हैं।

उक्त सभी वाहन एवं मशीन मालिकों के विरुद्ध खान एवं खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 21(4) के अंतर्गत जप्ती की कार्रवाई कर धारा 21(5) के तहत प्रकरण प्रचलन में है। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों एवं परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि बिना वैध खनन अनुमति एवं अभिवहन पास के खनिजों का उत्खनन व परिवहन दण्डनीय अपराध है।

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By चतुर मूर्ति वर्मा, बलौदाबाजार

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