परिवहन सचिव और परिवहन आयुक्त को नोटिस, हाईकोर्ट से बड़ी खबर

बिलासपुर।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग के पदों पर अन्य विभागों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति बीडी गुरु की एकल पीठ ने सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन सचिव और परिवहन आयुक्त से चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता अमित प्रकाश कश्यप, गौरव साहू, विवेक सिन्हा, एस.एल. लकड़ा, सी.एल. देवांगन, रविन्द्र कुमार ठाकुर सहित अन्य ने याचिका दाखिल कर कहा है कि राज्य सरकार ने अन्य विभागों के अधिकारियों को सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, तकनीकी अधिकारी एवं सहायक परिवहन आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर प्रतिनियुक्त किया है, जो नियमों और अधिकारिता का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उक्त पद परिवहन विभाग के राज्य सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं और बाहरी विभागों से प्रतिनियुक्ति करना विभागीय अधिकारियों के हितों का अतिक्रमण है। हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के तर्कों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई नोटिस के जवाब मिलने के बाद की जाएगी।