रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालक लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर एक सख्त आदेश जारी किया है। यह आदेश राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संभागीय संयुक्त संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि काउंसलिंग के माध्यम से जिन अतिशेष शिक्षकों को नवीन पदस्थापन दिया गया है, वे तीन कार्यदिवस के भीतर संबंधित संस्थान में कार्यभार ग्रहण करें।आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 10 जून 2025 तक कार्यभार ग्रहण की रिपोर्ट DPI को अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दी जाए।DPI ने जताई सख्तीआदेश में कहा गया है कि किसी भी स्थिति में ज्वाइनिंग में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई शिक्षक आदेश के बावजूद समयसीमा के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो संबंधित अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी माने जाएंगे और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।आदेश का मुख्य उद्देश्यDPI का यह कदम राज्य में शिक्षा व्यवस्था को स्थायित्व देने और अतिशेष शिक्षकों की स्थिति को संतुलित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि शिक्षण कार्य प्रभावित न हो और सभी शालाओं में समय पर शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।Spread the lovePost navigationहिस्ट्रीशीटर रोहित और वीरेन्द्र तोमर के ठिकानों पर छापा: करोड़ों की संपत्ति व हथियार बरामद, आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने की सौजन्य मुलाकात