रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालक लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर एक सख्त आदेश जारी किया है। यह आदेश राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संभागीय संयुक्त संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि काउंसलिंग के माध्यम से जिन अतिशेष शिक्षकों को नवीन पदस्थापन दिया गया है, वे तीन कार्यदिवस के भीतर संबंधित संस्थान में कार्यभार ग्रहण करें।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 10 जून 2025 तक कार्यभार ग्रहण की रिपोर्ट DPI को अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दी जाए।

DPI ने जताई सख्ती

आदेश में कहा गया है कि किसी भी स्थिति में ज्वाइनिंग में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई शिक्षक आदेश के बावजूद समयसीमा के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो संबंधित अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी माने जाएंगे और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।

आदेश का मुख्य उद्देश्य

DPI का यह कदम राज्य में शिक्षा व्यवस्था को स्थायित्व देने और अतिशेष शिक्षकों की स्थिति को संतुलित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि शिक्षण कार्य प्रभावित न हो और सभी शालाओं में समय पर शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

Spread the love
Avatar photo

By चतुर मूर्ति वर्मा, बलौदाबाजार

CMExpress24: एक हिंदी न्यूज़ पोर्टल है, जो राजनीति, समाज, खेल, मनोरंजन और क्षेत्रीय खबरों पर सटीक और ताज़ा जानकारी प्रदान करता है। यह पोर्टल निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ पाठकों तक विश्वसनीय खबरें पहुँचाने के लिए समर्पित है। अनुभवी टीम द्वारा तैयार की गई खबरें सत्यता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखती हैं। CMExpress24 पर आपको हर विषय पर अद्यतन और गहराई से परखी गई जानकारी मिलेगी।

You missed