किरण खेर को प्रशासन की चेतावनी – किराया नहीं चुकाया तो बढ़ेगा जुर्माना

चंडीगढ़। चंडीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व सांसद किरण खेर एक बार फिर चर्चा में हैं — इस बार वजह है सरकारी मकान का बकाया किराया, जिसकी राशि 13 लाख रुपये तक पहुंच गई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने उन्हें सख्त नोटिस जारी करते हुए तय समय पर भुगतान न करने पर 12% सालाना ब्याज लगाने की चेतावनी दी है।
प्रशासन की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, किरण खेर पर सेक्टर-7 स्थित सरकारी मकान नंबर T-6/23 का लाइसेंस शुल्क और जुर्माने सहित कुल ₹12,76,418 की देनदारी है। यह नोटिस 24 जून 2025 को जारी किया गया था और इसे उनके सेक्टर 8-ए स्थित निजी आवास पर भेजा गया।
100% से 200% तक का जुर्माना भी शामिल
प्रशासन के रेंट विभाग के असिस्टेंट कंट्रोलर (एफएंडए) द्वारा भेजे गए इस नोटिस में बताया गया है कि बकाया राशि में सिर्फ मूल किराया ही नहीं, बल्कि कई महीनों पर 100% से लेकर 200% तक का जुर्माना भी जोड़ा गया है। यह संकेत है कि किराया काफी लंबे समय से बकाया चल रहा था।
भुगतान की सख्त शर्तें
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि बकाया राशि का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ट्रांसफर से ही किया जा सकता है। इसके अलावा, भुगतान से पहले कैशियर से विस्तृत विवरण की पूर्व पुष्टि अनिवार्य होगी।
प्रशासन सख्त, कार्रवाई के संकेत
सूत्रों के अनुसार, अगर तय समय पर भुगतान नहीं किया गया, तो प्रशासन अगली कानूनी कार्रवाई के लिए भी कदम उठा सकता है।
इस पूरे मामले ने पूर्व सांसद की लोक सेवा के बाद सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल और जवाबदेही को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है।
अब यह देखना होगा कि किरण खेर इस बकाया राशि को समय पर जमा करती हैं या यह मामला आगे बढ़कर कानूनी विवाद का रूप लेता है।