शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की जमानत अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल, बोले- साजिश का शिकार हूं

रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। याचिका में हिरासत में लिए जाने का विरोध करते हुए जमानत की मांग की गई है।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चैतन्य बघेल को शराब घोटाले और पीएमएलए (PMLA) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद चैतन्य बघेल और उनके पिता भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका सुनने से इनकार करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों ने एक ही याचिका में पीएमएलए के कई सेक्शन को चुनौती देने के साथ-साथ जमानत जैसी व्यक्तिगत राहत की मांग कर दी है, जो प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मामला होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। यदि हम ही सब केस सुनेंगे तो बाकी अदालतें किसलिए हैं? आम आदमी और वकीलों के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई जगह नहीं बचेगी।”
चैतन्य बघेल को 18 अगस्त तक 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सोमवार को रिमांड खत्म होने पर उन्हें रायपुर की ईडी विशेष अदालत में पेश किया गया था। अब चैतन्य ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर गिरफ्तारी पर राहत की गुहार लगाई है।
हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई की तारीख जल्द तय होने की संभावना है। इस मामले पर राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले से जुड़ा है, जिसमें बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं।