भिलाई

प्रेमी-प्रेमिका ने रचा मंगेतर का अपहरण का खेल, नागपुर से गिरफ्तार हुए तीन आरोपी

भिलाई | प्रार्थी भुपेन्द्र यादव निवासी मंगल बाजार छावनी द्वारा थाना जामुल उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 18.03.2025 की रात्रि 10.30 बजे करीबन अपने दोस्त टोकेश साहू के साथ मोटर सायकल में बैठकर घर जा रहे था। जैसे ही बोगदा पुलिया के पास पहुंचे उसी दौरान कार में सवार व्यक्तियो द्वारा अपनी कार को मोटर सायकल के पास लाकर रोक दिया।

कार में सवार 3-4 लड़के उतरे और टोकेश साहू को गाली गलौज करते हुए हाथ मुक्का व डंडा से मारपीट करने लगे तथा अपने कार में टोकेश साहू को अपहरण कर ले जाकर बेमेतरा ले गया, मौका पाते ही टोकेश साहू हो गया फरार। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना जामुल में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक   जितेन्द्र शुक्ला द्वारा बदमाशो के विरूद्ध कार्यवाही करने के शख्त निर्देश प्राप्त है।  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  (शहर भिलाई)  सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक  छावनी  हरीश पाटिल के मार्गदर्शन में जामुल पुलिस आरोपियों की तलाश में लग गई। अपहरण में उपयोग किया गया कार के बारे में जानकारी निकाला गया।

तकनीकी सहायता एवं हुलिया के आधार पर आरोपी दुर्गेश साहू को नागपुर(महाराष्ट्र) से घेराबंदी कर पकड़ा गया जिनसे पूछताछ करने पर बताया कि वह हेम कुमारी साहू उर्फ हेमा से प्रेम करता है। हेम कुमारी की शादी टोकेश साहू के साथ तय हुआ था। हेम कुमारी टोकेश से शादी नही करना चाहती थी।

आरोपियां हेम कुमारी अपनी शादी की जानकारी, मंगेतर टोकेश साहू का बायोडाटा व फोटो अपने प्रेमी आरोपी दुर्गेश साहू को देने से आरोपी दुर्गेश साहू अपने साथी अमित वर्मा उर्फ राजा, बंटी के साथ षडयंत्र पूर्वक नागपुर से क्रेटा कार में बोगदा पुलिया जामुल आकर टोकेश साहू को रास्ते में रोक कर मारपीट करते हुए अपने कार में अपहरण कर बेमेतरा ले गया जहां से मौका मिलते ही टोकेश साहू हो गया फरार। आरोपी दुर्गेश साहू, अमित वर्मा उर्फ राजा, हेम कुमारी साहू उर्फ हेमा को नागपुर(महाराष्ट्र) से आज दिनांक 20.04.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया।

इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक कपिलदेव पाण्डेय, सउनि महफूज खान, सउनि राजेश साहू, आरक्षक चन्द्रभान सिंह एवं आरक्षक पंकज पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।

अप. क्र. 1 145/2025  धारा 296, 115(2), 140(2), 61(2)(क), 3(5) बीएनएस

आरोपी (01) दुर्गेश साहू पिता धन्नू राम साहू उम्र 22 साल निवासी कौगिया कला थाना परपोड़ी जिला बेमेतरा, हाल-इन्द्रप्रस्थ नगर, नागपुर(महाराष्ट्र),

(2) अमित वर्मा उर्फ राजा पिता खेम सिंह वर्मा उम्र 23 साल निवासी ग्राम डूंडा थाना व जिला बेमेतरा,

हाल- इन्द्रप्रस्थ नगर, नागपुर(महाराष्ट्र),

(3) हेम कुमारी साहू उर्फ हेमा पिता षिव राम साहू उम्र 25 साल निवासी ग्राम दनिया गंडई जिला खैरागढ,

हाल-एकातमता नगर थाना हिंगना जिला-नागपुर (महाराष्ट्र)

चतुर मूर्ति वर्मा, बलौदाबाजार

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