फर्जीवाड़ा व गड़बड़ी पर कार्रवाई: बिलासपुर के दो निजी चॉइस सेंटर संचालकों की आईडी कलेक्टर ने की निरस्त

बिलासपुर | शासकीय सेवा से जुड़ी गड़बड़ियों और फर्जीवाड़े की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर कलेक्टर ने जिले के दो निजी चॉइस सेंटर संचालकों की आईडी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है। अब ये संचालक किसी भी शासकीय ऑनलाइन सेवा कार्य के लिए अयोग्य घोषित किए गए हैं।
यह कार्रवाई सीपत के नायब तहसीलदार की शिकायत पर आधारित जांच के बाद की गई, जिसमें दोनों संचालकों को दोषी पाया गया। चिप्स कार्यालय के ईडीएम के अनुसार,
अरविंद कुमार पटेल, सीएससी संचालक, ग्राम अमसेना, तखतपुर ब्लॉक अरुण कुमार गोयल, चॉइस सेंटर संचालक, ग्राम पंचायत मस्तूरी के खिलाफ फर्जीवाड़ा और नियम विरुद्ध कार्य करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।
अरविंद कुमार पटेल ने अपनी निजी चॉइस सेंटर आईडी का उपयोग करते हुए फर्जी मितान आईडी का उपयोग कर सीपत तहसील में आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। इसके साथ ही उन्होंने अनुमोदन के लिए शासकीय अधिकारियों को प्रभावित करने का भी प्रयास किया, जो अत्यंत आपत्तिजनक और नियमों के विरुद्ध माना गया।
अरुण कुमार गोयल ने आय प्रमाण पत्र के लिए बार-बार गलत और त्रुटिपूर्ण आवेदन किया। अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से बताए गए दोषों को सुधारने के बजाय उन्हीं गलतियों के साथ बार-बार आवेदन किया गया। साथ ही, उन्होंने तथ्यों को छुपाकर भ्रामक जानकारी भी प्रस्तुत की।
जांच से पूर्व दोनों संचालकों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर कलेक्टर ने यह सख्त कदम उठाया।
कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि शासकीय सेवाओं से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कृत्य शासन की छवि धूमिल करते हैं और आमजन को परेशानी में डालते हैं।
इन दोनों संचालकों की आईडी रद्द होने के बाद वे अब किसी भी प्रकार के शासकीय ऑनलाइन सेवा कार्य जैसे प्रमाण पत्र आवेदन, दस्तावेज़ सत्यापन आदि कार्यों के लिए पात्र नहीं रहेंगे।